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वोटर आईडी, मतदाता सत्यापन व संशोधन कार्यक्रम यहां से करें

भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन कार्यक्रम संशोधन कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के सत्यापन और करेक्शन के कार्य को प्रारंभ किया है। वोटर लिस्ट, वोटर आईडी का वेरिफिकेशन और करेक्शन का काम 1 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा। यदि आपके वोटर आईडी, एपिक कार्ड में अथवा वोटर लिस्ट में आपका नाम अथवा अन्य सूचना गलत है तो आप इस अवधि के दौरान निर्धारित संशोधन करवा सकते हैं। इसी दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट का सत्यापन भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत फर्जी नामों को डिलीट किया जाएगा और नए नामों को जोड़ा भी जाएगा। समस्त नागरिकों को यह सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सत्य मतदाता सत्यापन का कार्यक्रम 1 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक किया जाएगा। इस दौरान निर्वाचक नामावली अथवा वोटर लिस्ट में आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम एवं वोटर लिस्ट से संबंधित प्रविष्टियों का सत्यापन वोटर हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप , राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, एनवीएसपी मतदाता पंजीकरण केंद्र तथा अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से कर सकते हैं, करवा सकते हैं।


सत्यापन के लिए निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी

  • भारतीय पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र
  • बैंक पासबुक
  • किसान पहचान पत्र
  • पैन कार्ड
  • एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • जिस पते के लिए आवेदन किया उसके निकट संबंधी जैसे माता-पिता के नाम पर नवीनतम पानी, टेलीफोन, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल

मतदाता सत्यापन कार्य

इसके अतिरिक्त आप अपने परिवार के सदस्यों एवं स्वयं के नाम का सत्यापन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र की संख्या के द्वारा भी कर सकते हैं। 1950 पर फोन करके आप अपने EPIC नंबर की सहायता से भी सत्यापन करवा सकते हैं। दिव्यांग मतदाता अपने नाम का सत्यापन हेल्पलाइन पर फोन करके भी करवा सकते हैं। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत BLO आपके घर पर आएंगे और वही सत्यापन का कार्य पूरा करेंगे। संशोधन से संबंधित कार्य इलेक्शन कमिशन उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से भी किया जा सकता है।

मतदाता संशोधन कार्य

यदि आपके नाम में किसी भी प्रकार की गलती है अथवा अन्य किसी भी प्रविष्टि की सूचना गलत है, तो आप इस दौरान संशोधन का कार्य भी करवा सकते हैं। यदि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन कराना चाहता है, और उसकी आयु 18 वर्ष 1 जनवरी 2022 को पूर्ण हो चुकी है और निर्वाचक नामावली में उसका नाम नहीं है, अथवा मतदाता सूची में मृत्यु, स्थान परिवर्तन, डुप्लीकेट इंट्री विद्यमान है तो इस अवध में यह कार्य फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं।

मतदाता पंजीकरण से संबंधित फार्म के बारे में जानकारी

फॉर्म 6 - पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से पहले किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण, निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन

फॉर्म 6A - किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

फॉर्म 7- मृत्यु, स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति के नाम सम्मिलित करने अपना नाम हटाने अथवा अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्मेट

फॉर्म 8 - निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन। इसी फॉर्म के माध्यम से अवैध नाम, जन्मतिथि में अन्य कोई सूचना गलत है तो आपको फॉर्मेट भरकर जमा करना होगा बीएलओ के पास। उसके पश्चात आपके नाम में संशोधन कर दिया जाएगा।

फॉर्म 8A - निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन


ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे

आप अपने आवेदन चीफ इलेक्शन ऑफीसर उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं।

सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल क्लिक करना होगा। उसके पश्चात nvsp.in खुल जाएगा।

तत्पश्चात निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने हेतु अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नई वोटर एसी, प्राप्त होने के पश्चात अपना नाम नामावली में सम्मिलित करा सकते हैं।

यदि निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की गलती है तो आप करेक्शन ऑफ़ एंट्रीज इन इलेक्शन रोल पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म 8 भर दीजिए। जिससे आप की सूचना सही हो जाएगी।

प्रवासी भारतीयों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन आफ ओवरसीज वोटर करना होगा, उसके अतिरिक्त ऊपर दिए गए पोर्टल पर सर्च योर नेम इन इलेक्शन रोल द्वारा निर्वाचक नामावली में खोज सकते हैं।


ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

यह सभी फॉर्म आप ऑनलाइन ऑफिशल वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के पश्चात आपको फॉर्म निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा।


फॉर्म निम्न स्थान अथवा अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है।

  • संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल ऑफीसर के माध्यम से
  • तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर
  • तहसील के उपजिलाधिकारी एसडीएम कार्यालय
  • तहसील के तहसीलदार असिस्टेंट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
  • जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी


ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस जहां पर आप सत्यापन संशोधन का कार्य कर सकते हैं 
Election Commission of India
https://eci.gov.in

ECI : Voter Information
https://electoralsearch.in

State Election Commission::UP

sec.up.nic.in

CEO Uttar Pradesh
ceouttarpradesh.nic.in

National Voter's Service Portal
https://www.nvsp.in 

voter ID voter list correction and verification portal election commission of uttar Pradesh government of India official website for verification correction in voter list EPIC card

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