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पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। प्रदूषण प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं यूपी में

केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। प्रदूषण प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं यूपी में। 

यदि आप भी परिवहन विभाग के नए कानून से परेशान हैं और जुर्माने को लेकर डर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहां पर प्रदूषण एनओसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे की आप  अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। नए ट्रैफिक रूल्स के अनुसार अब भारी-भरकम जुर्माना प्रदूषण एनओसी ना होने पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार के नए कानून के अनुसार यदि आपके पास प्रदूषण की एनओसी नहीं है, तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः शीघ्र से शीघ्र आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपने गाड़ी का, दोपहिया बाइक, कार स्कूटी इत्यादि का बनवा लें। 
नए कानून के अनुसार यातायात नियम तोड़ने वालों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माने से बचने के लिए अब लोग वाहनों से जुड़े कागजात पूरे कर रहे हैं, इसी क्रम में आपको भी सलाह दी जाती है कि प्रदूषण की एनओसी तत्काल बनवा लें। 

प्रदूषण की एनओसी कैसे बनती है 
कार, स्कूटी, बाइक,  इत्यादि के लिए प्रदूषण का एनओसी होना अनिवार्य है। यह एनओसी ₹50 से लेकर ₹80 तक में बन जाती है और और 6 महीने के लिए मान्य होती। 

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का रेट
 टेस्ट का रेट ₹50 मोटरसाइकिल के लिए 
जांच का रेट ₹70 कार पेट्रोल वर्जन के लिए 
जांच का रेट ₹80 का डीजल के लिए 

प्रदूषण के सर्टिफिकेट की वैधता  
प्रदूषण सर्टिफिकेट की वैधता पूरे 6 महीने होती है, इसके पश्चात आपको वाहन की जांच करवाना होता है और फिर से आपको 6 महीने बाद पॉल्यूशन टेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। 

पोलूशन एनओसी टेस्ट सर्टिफिकेट कहां पर बनाया जाता है ? 
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रत्येक जिले के आरटीओ ऑफिस में बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित केंद्रों की जानकारी जहां पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है आरटीओ ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। 
शहरों के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त यातायात विभाग के द्वारा विभिन्न जगहों पर कैंप लगाकर भी सर्टिफिकेट वाहनों की जांच के पश्चात बनाया जाता है। सेंटर की जानकारी RTO ऑफिस से प्राप्त हो सकती है। 

यदि आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी के साथ नहीं रखते हैं तो कितना जुर्माना लगेगा ?
पहले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी के साथ ना रखने पर ₹1000 का जुर्माना था। परंतु नए यातायात  कानून  ट्रैफिक रूल्स सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट  के अनुसार अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना मिलने पर ₹2000 का जुर्माना लिया जाएगा। 

PUC or the Pollution Under Control certificate PUC Certificate - Parivahan Sewa Official website 

पता जहां PUC प्रमाणपत्र बनाया जा रहा है।

और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। 

 अन्य किसी समस्या, जानकारी के लिए आप अपना कमेंट यहां पर भेज सकते हैं। हम आपके सवालों का जरूर से जवाब देने का प्रयास करेंगे 

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